गलत अकाउंट मे पैसे ट्रान्सफर होने पर करे ये काम.

गलत अकाउंट मे पैसे ट्रान्सफर होने पर करे सबसे पाहिले ये काम.           



बैंक अकाउंट में पैसा डालते वक्त कई बार गलती हो जाती है। कई बार गलती से पैसा दूसरों के अकाउंट में चला जाता है। बैंक अकाउंट नबंर में एक भी अंक की गलती से आपका पैसा दूसरों के अकाउंट पहुंच सकता है। ऐसे में आपका ये जानना बेहद जरुरी है कि अगर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाए तो उसे कैसे वापस पाएं/

         अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसे में गलती होने की संभावना कम होती है, क्योंकि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको अकाउंट होल्डर को अपने बैंक खाते से जोड़ना होता है। जिसके लिए आपको दो बार उसके अकाउंट नंबर को एड करना होता है। इसके अलावा आईएफएससी कोड डालना होता है। अगर आप के अकाउंट नबंर लिखने में कोई भी गलती की तो बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है और आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं।

 ऑनलाइन तरीके से फंड ट्रांसफर करने में तो आप बच जाते हैं, लेकिन बैंक में जाकर पैसा ट्रांसफर करते वक्त कई बार आप अकाउंट नबंर लिखने में गलती कर देते हैं और पैसा जिसके अकाउंट में जाना चाहिए उसके ब जाए किसी और के अकाउंट में चला जाता है। इसके अलावा अगर आप एटीएम के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये गलती आपको भारी पड़ सकती है।


                             

क्या करें अगर हो जाए गलती? 

अगर आपने गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे भेज दिए तो आपको फौरन इस बात की जानकारी बैंक को देनी चाहिए। सूचना मिलने के बाद बैंक उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर जिस बैंक में है, वहां सूचना पहुंचाएगा। जिसके बाद बैंक उस अकाउंट होल्डर से गलती से ट्रांसफर हुए पैसे को वापस करने की अनुमति मांगेगा।  अगर वह व्यक्ति तैयार होता है तो आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे।  लेकिन अगर वह पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं।  अगर आपने जिस अकाउंट में पैसे डाले हैं वो भी उसी बैंक का है, जिसमें आपका अकाउंट है तो तो गलती ठीक होने में कम समय लगता है।



क्या है रिजर्व बैंक की गाइडलाइन ? 

भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना अकाउंट लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है। अगर, आपके अकाउंट नबंर में लिखने में कोई गलती होती है तो बैंक जिम्‍मेदार नहीं होगा। गाइडलाइंन के मुताबिक बेनेफिशयरी की मंजूरी के बिना आपका पैसा वापस पाना संभव नहीं है।


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