Registration प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना ऑनलाइन पंजीकरण छोटे विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण मिलेगा
How to apply Pradhan Mantri Swanidhi Yojana
स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना/How to apply Pradhan Mantri Swanidhi Yojana Loan/ डाउनलोड प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना List 2020/केंद्रीय मंत्रिमंडल ने को सड़क विक्रेताओं के लिए एक विशेष ऋण योजना को मंजूरी दी। यह योजना पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। सरकार ने इसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का नाम दिया है। इस विशेष क्रेडिट योजना के तहत, 10,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया।
इस योजना के तहत, प्रत्येक पथ विक्रेता 10,000 रुपये तक का ऋण/Loan ले सकता है। सरकार समय पर ऋण/Loan चुकाने वाले पथ विक्रेताओं के खाते में सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान भेजेगी। इस योजना के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
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प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना की विशेषताओं/ फायदे को जानें:
2. इस ऋण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है
3. प्रारंभिक ऋण एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक
4. ऋण के समय पर पुनर्भुगतान पर सात प्रतिशत ब्याज अनुदान।
5. पात्र लेनदारों को अर्ध-वार्षिक आधार पर अनुदान दिया जाएगा।
6. अधिक ऋण के लिए पात्रता यदि पहला ऋण समय पर और जल्दी चुकाया जाता है
7. डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा
क्रेडिट योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में की। पिछले महीने, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और कोरोना वायरस संकट से लड़ने के लिए लगभग 21 लाख करोड़ रुपये के सहायता पैकेज की घोषणा की।
1. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत कितने रुपए का लोन मिलेगा?
- इसमे आपको 10 हजार रुपए तक का लोन मिलेगा।
2. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत लाभार्थी कोन है?
- सभी विक्रेता जो रेहड़ी पटरी पे काम करते है।
3. आवेदन कैसे करना है प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत?
- आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री 'स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम यानी 'पीएम स्वनिधि' योजना लॉन्च की. इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन/Loan दिया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा ''देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा ‘पीएम स्वनिधि’ योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा. इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए ताकत के साथ खड़ा करना है और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे है.
पीएम मोदी ने कहा ''आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल MSMEs सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर बढेंगे और आसानी से लोगो के रोजगार मिलेगा.
उन्होने कहा ''जय किसान' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं. इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है. साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है''.
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा ''मैं PM और उनके मंत्रिमंडल को मोदी 2.0 के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक में तत्काल कार्रवाई करते हुए MSMEs को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स (#pmsny) की मदद के लिए घोषित मौद्रिक उपायों को जल्द संचालित करने के लिए बधाई देता हूं.
इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आज PM की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई, दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए,जिससे किसानों, MSMEs और रेहड़ी पटरी वालों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा.
इस योजना के तहत, प्रत्येक पथ विक्रेता 10,000 रुपये तक का ऋण/Loan ले सकता है। सरकार समय पर ऋण/Loan चुकाने वाले पथ विक्रेताओं के खाते में सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान भेजेगी। इस योजना के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
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